शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा केस: शिल्पाराज को हाई कोर्ट से राहत: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। 27 सितंबर को इस कपल को नोटिस भेजा गया था और उनके घरफार्महाउस खाली करने के निर्देश दिए गए थे।

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा (Raj Kundra) पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत कपल को नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्हें मुंबई के जुहू स्थित घर और पुणे के फार्महाउस को खाली करने का आदेश दिया गया था। शिल्पा और राज को इसे खाली करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से शिल्पाराज को राहत मिल गई है।

ईडी ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि वे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी किए गए बेदखली नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पी.के. चव्हाण की बेंच ने कपल को स्टे के लिए आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी और कहा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उनकी अपील पर फैसला आने तक बेदखली नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा केस: हाई कोर्ट का ये स्टे ऑर्डर

हाई कोर्ट का यह स्टे आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक दिल्ली में अपीलीय प्राधिकारी 18 सितंबर से पीएमएलए ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ शिल्पाराज द्वारा दी गई चुनौती पर अपना फैसला नहीं सुना देता। इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर अपीलीय प्राधिकारी जोड़े के खिलाफ कोई प्रतिकूल फैसला देता है, तो उस फैसले पर 2 सप्ताह तक अमल नहीं किया जाएगा। इस निर्णय के बाद, बेंच ने मामले को समाप्त कर दिया।

बार और बेंच के अनुसार, याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत, एक बार निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पीएओ की पुष्टि हो जाने के बाद, प्रभावित व्यक्तियों को इसे पीएमएलए में चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय मिलता है।

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